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UP News: ‘भड़काऊ’ पोस्ट को LIKE करना अपराध है या नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया


UP News: ‘भड़काऊ’ पोस्ट को LIKE करना अपराध है या नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि व्हाट्सऐप या फेसबुक पर पोस्ट पसंद करना, उसे प्रकाशित या ट्रांसमिट करने जैसा नहीं है, इसलिए महज एक पोस्ट पसंद करने पर उस पर आईटी अधिनियम की धारा 67 लागू नहीं होगी, जो कि अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर लागू होती है. इस टिप्प्णी के साथ न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने आगरा जिले के इमरान खान नाम के व्यक्ति के खिलाफ चल रहा आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया

अदालत ने कहा, “रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों से प्रतीत होता है कि ऐसा कोई संदेश रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है जिसकी प्रकृति भड़काऊ हो सकती है और एक संदेश को पसंद करने मात्र से आईटी अधिनियम की धारा 67 लागू नहीं होगी.” याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ मामला रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 (हाई कोर्ट की निहित शक्तियां) के तहत यह याचिका दायर की थी

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