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जालौन परिवहन अधिकारी ने बिना हाइ सिक्योरिटी H.S.R.P. नं० प्लेट लाइसेंस नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा 88 के विरुद्ध.. कार्यवाही


  • Jalaun परिवहन अधिकारी ने बिना हाइ सिक्योरिटी H.S.R.P. नं० प्लेट लाइसेंस नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा 88 के विरुद्ध.. कार्यवाही

 

 

(उरईजालौन ) उरई : उत्तर प्रदेश सरकार शासन के आदेश के अनुक्रम में दिनाँक 01 अप्रैल 2025 से दिनाँक 04 अप्रैल 2025 तक सुरेश कुमार वरि0-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0/प्रर्व0) व राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रर्व0-।) व विनय कुमार पाण्डेय यात्रीकर/मालकर अधिकारी, जालौनद्वारा संयुक्त रुप से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बिना पंजीयन बिना वैध प्रपत्रों बिना हाइ सिक्योरिटी नम्बर प्लेट या बिना वैध चालक लाइसेंस व नावालिगों द्वाराई रिक्शा का संचालन करने के अभियोग में अभियान चलाकर 88 ई-रिक्शा के विरुद्ध चालान/निरुद्ध की कार्यवाही की गयी। साथ ही समस्त ई-रिक्शा चालकों को बिना वैध प्रपत्रों के ई-रिक्शा का संचालन न करने और क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठायें न बैठाये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये। व समस्त ई-रिक्शा चालकों से अपील की गयी कि वह बिना वैध प्रपत्रों (यथा-पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, बिना एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट) के अपने ई-रिक्शा वाहन को मार्ग पर संचालित न करें। पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र वैध कराने के उपरान्त व एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट अपडेट/लगाकर ही मार्ग पर ई-रिक्शा वाहन का संचालन करें। अन्यथा की स्थिति में ऐसे के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए सीज कर दिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा। उक्त अभियान दिनाँक 30 अप्रैल, 2025 तक निरन्तर जारी रहेगा।

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