घायल होने पर पचास हजार का प्रावधान है मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 में
कोंच जालौन। ज्यादातर लोगों को शायद यह जानकारी नहीं होगी कि सड़क दुर्घटना के ऐसे मामलों जिनमें किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो जाती है, के उत्तराधिकारियों को दो लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 में घायल को पचास हजार रुपए दिए जाने का भी प्रावधान है। यह जानकारी एसडीएम ज्योति सिंह ने इस आशय से दी है कि आम जनमानस को इसकी जानकारी हो सके और लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
अज्ञात वाहनों की टक्कर से घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 जिसे पहले हिट एंड रन योजना के नाम से जाना जाता था, के तहत अगर किसी व्यक्ति की मौत अज्ञात वाहन की टक्कर से होती है तो उसके उत्तराधिकारियों को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार अगर अज्ञात वाहन की टक्कर से कोई घायल होता है तो उसे पचास हजार रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान इस स्कीम में है। एसडीएम ने कहा कि इस योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से लाभान्वित हो सकें।