उत्तर प्रदेश में 100 कुंतल से ऊपर गेहूं बेचने पर किसानों को सत्यापन से छूट दे दी गई है। किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे, ताकि अभिलेखों में त्रुटि इत्यादि से गेहूं बेचने में उन्हें परेशानी न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद एवं रसद विभाग ने शनिवार को यह निर्णय लिया। अब सत्यापन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। योगी सरकार ने व्यवस्था की है कि पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना भी 100 कुंतल तक गेहूं बेच सकते हैं। सत्यापन के बाद कुल उत्पादकता के आधार पर सापेक्ष उत्पादन क्षमता के तीन गुना तक गेहूं बेचने की सुविधा है। इससे सत्यापन अथवा अभिलेखों में त्रुटि के कारण किसान को उत्पादित गेहूं बेचने में असुविधा न होगी।
